दहेज मांगने व हत्या करने के तीन दोषियों को दस- दस वर्ष की सजा व दस हजार का अर्थ दण्ड

लखीमपुर खीरी , 195

आपरेशन कन्विक्शन अभियान 
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***जमीन के विवाद में हत्या करने
 वाले तीन दोषियों को अजीवन कारावास व 20,000- 20,000 रूपये  का अर्थ दण्ड 
** डोडा चूर्ण बरामद होने पर 9 माह का कारावास व अर्थ दण्ड 

लखीमपुर -खीरी , शासन की मंशा के अनुसार आपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत माईनेटरिंग सेल व पुलिस पैरवी से 06 अपराधिक मामलो मे दोषियों को अलग अलग सजा से माननीय न्यायालय ने दण्डित किया है!!
ज्ञात पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के दिशा निर्देशन में आपरेशन कन्विक्शन में पुलिस की प्रभारी पैरवी के चलते 06 मामले में अभियुक्तगण को दण्ड किया गया है थाना मोहम्मदी क्षेत्र के ग्राम खुजुहा के निवासी वरूण मिश्रा,श्रवण मिश्रा, अनिल मिश्रा पुत्र राधारमण मिश्रा के विरूद्ध वर्ष 2018 में मु.अ.स.- 705/ 2018, धारा 307,302 आई.पी.सी जमीनी विवाद के कारण हत्या करने का मुकदमा पंजीकृत हुआ था मुकदमें का विचारण माननीय न्यायालय विशेष  पाक्सो एक्ट लखीमपुर-खीरी द्वारा किया गया था माननीय न्यायालय ने विचारोपरांत तीनो अभियुक्त गणो को अजीवन कारावास व बीस- बीस हजार रुपये का अर्थ दण्ड व अभियुक्त  श्रवण मिश्रा से अवैध शस्त्र बरामद होने पर मु.अ.सं- 717/ 2018 धारा - 3/25 आर्म्स एक्ट, अभियुक्त वरूण मिश्रा  से अवैध शस्त्र बरामद होने मु.अ.सं- 718/ 2018 , धारा - 3/ 25 आर्म्स एक्ट में माननीय न्यायालय द्वारा 03-03 वर्ष का कारावास व 5000- 5000- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया है ! 
थाना नीमगांव क्षेत्र के ग्राम लाल्ताबेहड़ के निवासी विमलेश वर्मा पुत्र दयाराम पुत्र श्री राम एवं श्रीमती गुडडी उर्फ वाचना देवी के विरूद्ध दहेज की मांग करना व हत्या करने का मु.अ.सं.- 354/2013, धारा - 498ए,304 आई.पी.सी.व 3/4 दहेज उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत हुआ था मामले का विचारण चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खीरी द्वारा किया  गया था, विचारोपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगणों को दस- दस वर्ष का कारावास व 10,000 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है |थाना मैगलगंज के ग्राम डमरापुर थाना मैगलगंज के निवासी दिनेश पुत्र राधेश्याम पासी के पास से 1 किलो 200 ग्राम डोडा चूर्ण बरामद होने पर मु.अ.सं- 199/2023 धारा - 8/ 25 एन.डी.पी.एस.एक्ट का पंजीकृत हुआ था, मामले का विचारण   द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखीमपुर द्वारा किया गया था, विचारोपरांत माननीय न्यायालय द्वारा 09 माह का कारावास व 2000/-रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है |थाना पलिया के ग्राम बेला खुर्द निवासी जगदीश पुत्र टीकाराम से अवैध कच्ची शराब बरामद होने का मु.अ.सं- 121/1992,धारा 60(2) आबकारी अधिनियम का पंजीकृत हुआ था मामले का विचारण माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी द्वारा किया गया था विचारोपरांत माननीय न्यायालय द्वारा दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास व 2000/- रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है |

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