डीएसओ ने खाद्यान्न वितरण के संबंध में दी जानकारी

लखीमपुर खीरी , 127

लखीमपुर खीरी। जिला पूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उप्र जवाहर भवन, लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के क्रम में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (फेज-।।।) के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आच्छादित अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी राशनकार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर  माह जून, 2021 के प्रथम चक्र 03 जून से 15 जून तक निःशुल्क खाद्यान्न (03 किलो गेहूॅ  व 02 किलो चावल प्रति यूनिट) वितरित कराये जाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने बताया कि अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्डो पर 03 किलो गेहूॅ प्रति यूनिट निःशुल्क, 02 किलो चावल प्रति यूनिट निःशुल्क, वितरण प्रथम चक्र (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना-फेज ।।।) माह जून, 2021 की 03 तारीख से प्रारम्भ होकर 15 तारीख तक सम्पन्न होगा। राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा 13 जून से 15 जून के मध्य अनुमन्य रहेगी। प्रथम चक्र में वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात् माह जून की 15 तारीख होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न होगा। मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण तथा उसकाध्परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नम्बर संरक्षित किया जाएगा तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा उक्त मोबाइल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्ड धारक के उक्त मोबाइल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेन्ट सिस्टम में वितरण का रोस्टर 03 जून से 06 जून प्रथम पाली (प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक) अन्त्योदय कार्डधारक 03 जून से 06 जून द्वितीय पाली (अपरान्ह 03.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक), पात्र गृहस्थी कार्डधारक 07 जून से 14 जून प्रथम पाली (प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक) पात्र गृहस्थी कार्डधारक (कार्ड अन्तिम संख्या सम) 07 जून से 14 जून द्वितीय पाली (अपरान्ह 03.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक) पात्र गृहस्थी कार्डधारक (कार्ड अन्तिम संख्या विषम) को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समस्त ऐसे कार्डधारक जो निर्धारित रोस्टर के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त नही कर पाये हो वह दिनांक 15 जून को अपने कार्ड पर अनुमन्य खाद्यान्न प्राप्त करेगें। दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुये सुनिश्चित किया जाए ।

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