*पहले बाइक से टक्कर फिर घर में घुसकर खेला खूनी खेल, गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज।*

लखीमपुर खीरी , 0

*दबंगों की दबंगई से पूरे मोहल्ले में भय का माहौल फैली है दहशत।*

*एक दो नहीं महोल्ले के दर्जनों लोगों को बना चुके हैं निशान।*

पलिया कलां: शराब के नशे में बाइक सवारों ने युवक को मारी टक्कर, विरोध करने पर घर में घुसकर किया जानलेवा हमला
लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश): कोतवाली पलिया कलां क्षेत्र के मोहल्ला रंगरेजान (02) में शराब के नशे में धुत होकर बाइक से टक्कर मारने और मना करने पर घर में घुसकर मारपीट करने का एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित आनंद शाह (पुत्र राजेंद्र गुप्ता) ने कोतवाली प्रभारी पलिया कलां को लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है।
*क्या है पूरा मामला?*
शिकायत पत्र के अनुसार, घटना 28 अगस्त 2026 की शाम लगभग 7:00 बजे की है। पीड़ित का भतीजा अनेक गुप्ता (पुत्र आलोक गुप्ता) अपने घर के बाहर रास्ते के किनारे खड़ा था। आरोप है कि इसी दौरान मोहल्ले का ही निवासी नरेश गुप्ता (पुत्र लाल बहादुर) शराब के नशे में तेज और लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाते हुए आया और अनेक गुप्ता को सीधी टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया।

*विरोध करने पर गाली-गलौज और धमकी*
अनेक गुप्ता द्वारा दुर्घटना का विरोध करने पर आरोपी नरेश गुप्ता उग्र हो गया और गाली-गलौज करते हुए मारपीट पर आमादा हो गया। शोर सुनकर जब आसपास और घर के लोग बीच-बचाव करने पहुंचे, तो आरोपी जान से मारने की धमकी देता हुआ चला गया।
लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से घर पर हमला
घटना के कुछ ही देर बाद आरोपी नरेश गुप्ता अपने बेटों—आर्यन गुप्ता, अंश गुप्ता, दो अन्य अज्ञात पुत्रों और अन्य साथियों के साथ लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से लैस होकर आनंद शाह के घर में जबरन घुस आया। आरोपियों ने घर के अंदर तांडव मचाते हुए पीड़ित, उसके भतीजे अनेक गुप्ता तथा घर में मौजूद महिलाओं पर जानलेवा हमला बोल दिया और बेरहमी से मारपीट की।

*अंदरूनी चोटें और महिलाओं से अभद्रता*
इस हमले में आनंद शाह और अनेक गुप्ता को गंभीर अंदरूनी चोटें आई हैं। पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने घर की महिलाओं के साथ मारपीट व धक्का-मुक्की कर उनकी सामाजिक लज्जा भंग की और जाते-जाते पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस से FIR दर्ज करने की मांग
पीड़ित आनंद शाह ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मुख्य आरोपी नरेश गुप्ता, आर्यन गुप्ता, अंश गुप्ता तथा उनके अन्य अज्ञात साथियों के विरुद्ध गृह-अतिचार (घर में अवैध प्रवेश), बलवा, मारपीट, धारदार हथियारों के प्रयोग और महिलाओं की लज्जा भंग करने की सुसंगत धाराओं में प्राथमिक रिपोर्ट (FIR) दर्ज की जाए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए।

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