लखीमपुर की ऐतिहासिक धरोहर हीरालाल ट्रस्ट धर्मशाला पर अवैध कब्जा करने का असफल प्रयास
लखीमपुर खीरी Mar 14, 2026 at 06:15 PM , 195लखीमपुर खीरी। भोलानाथ गुप्ता पुत्र स्व 0 राम नरायन गुप्ता निवासी मो0 घास मंडी थाना कोतवाली लखीमपुर ने मीडिया को बताया कि प्रार्थी हीरालाल ट्रस्ट धर्मशाला स्टेशन रोड नईबस्ती लखीमपुर खीरी का मंत्री एवं केवल कृष्ण एडवोकेट अध्यक्ष है। विपक्षीगण राकेश कुमार गुप्ता पुत्र भगौती प्रसाद नि0 मो0 महराज नगर व सत्यनरायन यादव पुत्र महादेव शहर व थाना कोतवाली लखीमपुर जिला खीरी जो कि हीरालाल के द्वारा सन 1947 मे लिखी गईं वसीयत का दुरपयोग करते हुए आपस मे साजिश रचकर सन 1955 में बनी ऐतिहासिक धरोहर हीरालाल ट्रस्ट धर्मशाला पर कब्जा करने को प्रयासरत है। जिसे वर्तमान में केवल कृष्ण अध्यक्ष व भोलानाथ मंत्री के द्वारा संचालित किया जा रहा है। विपक्षी सत्यनारायण यादव व राकेश गुप्ता ने पुरानी ट्रस्ट से मिलते-जुलते नाम से कथित हीरालाल यादव ट्रस्ट सीतापुर रोड लखीमपुर के नाम से सन 2016 मे ट्रस्ट बना कर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। बनाई गई ट्रस्ट की डीड पर मुख्य रूप से लिखा गया है की ट्रस्टियों के पास 1000 रूपये नगद इसके अतिरिक्त कोई चल अचल संम्पति नहीं है जिस को आधार बनाकर दीवानी, फौजदारी के झूठे फर्जी मुकदमें विभिन्न अदालतो मे दायर कर रख्खे है! और प्रशासनिक अधिकारियो पर बेजा दबाव बनाकर अवैध कब्जा करने का असफल प्रयास किया जा रहा है!जब कि पुरानी चली आ रही हीरालाल ट्रस्ट धर्मशाला द्वारा ही विद्युत बिल व नगर पालिका टैक्स जमा किया जा रहा एवं उन्हीं के द्वारा भवन कि देख रेख की जा रही है जो प्रार्थी के ही कब्जे में है! विपक्षी ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश कि अवमानना करके विपक्षीगण अवैध कब्जा कर दूषित मंतब्य से सन 1955 कि बनी ऐतिहासिक पुरानी ट्रस्ट की सम्पति को हड़पने के फिराक में है। राकेश कुमार गुप्ता जो कि हीरालाल ट्रस्ट धर्मशाला मे बनी दुकान मे किरायेदार है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है,जिस पर वर्तमान में किराया वसूलियाबी बेदखली का मुकदमा दीवानी अदालत में विचाराधीन है!
विपक्षीगण आपस मे षड्यंत्र रचकर छ्ल कपट धोखा धड़ी करते हुए अदालतो द्वारा की जा रही कार्यबाही से बचने एवं गुंडई दबंगई के बल पर कब्जा करने के उद्देश्य से सत्यता को छिपाकर तथा स्थानीय राजनैतिक संरक्षण का सहारा लेकर शासन प्रशासन को गुमराह कर आपराधिक षड्यंत्र कर फर्जी झूठे प्रार्थनाशहर -पत्र देकर जनपद के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियो को भयातुर कर प्रार्थी द्वारा संचालित ट्रस्ट पर अवैध कब्जा कराने के लिए बेजा दबाव बनवाकर विवश किये जाने का विपक्षीगण द्वारा घोर अपराधिक कृत्य किया जा रहा है! पीड़ित ने जिला प्रशासन से केवल कृष्ण आदि बनाम अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 4 लखीमपुर खीरी आदि में मा0उच्चन्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ द्वारा याचिका अन्तर्गत अनुच्छेद 227 संख्या केश नं0 30641/017 में पारित यथास्थित के आदेश दिनांक18-12-2017 के आदेश के अनुपालन मे पीड़ित के कब्जा व दखल में विपक्षीगण को किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने सम्बंधी रोके जाने की पुलिस व जिला प्रशासन से मांग की है। जिससे कि प्राचीन ऐतिहासिक हीरालाल ट्रस्ट धर्मशाला पूर्व की भांति संचालित होता रहे जिससे गरीब असहाय मध्यवर्गीय लोगों को ठहरने का लाभ मिल सके।






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