UP: हाईकोर्ट से अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, TGT-PGT परीक्षा में शामिल होने का नहीं मिलेगा मौका

जनपत की खबर , 607

लखनऊ।
UP: हाईकोर्ट से अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, TGT-PGT परीक्षा में शामिल होने का नहीं मिलेगा मौका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचियों और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बहस सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं मिलेगा.

माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के पैनल अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने चयन बोर्ड का पक्ष रखा. उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि अभ्यर्थियों ने विज्ञापन शर्तों का पालन नहीं किया है.

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