केंद्र सरकार ने लाकडाउन 4.0 का गाईडलाईन जारी किया, राज्य सरकार को भी दिया गया सीमित दिशा-निर्देश का अधिकार

हेडलाइंस , 549

लखनऊ- देशभर में लॉकडाउन 4 को लेकर घोषणा कर दी गई है. इस बार लॉकडाउन की मियाद 31 मई तक बढ़ा दी गई है. देश में चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक होगा. जारी लॉकडाउन 4.0 के दिशा-निर्देश में भी देश में सभी मॉल, स्कूल, कॉलेज और जिम बंद रहेंगे. साथ ही 31 मई तक मेट्रो और हवाई सेवा का भी परिचालन शुरू नहीं होगा. इसके साथ ही राज्य सरकारें भी अपनी इच्छानुसार जनहितों के लिए कदम उठा सकेंगे. जैसे- जोन तय करना, वाहन की अनुमति आदि सीमित गतिविधियां. लाकडाउन 4.0 में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा इसके बारे में जानकारी निम्नवत दिया है-

*क्या खुलेगा*
-ऑनलाइन लर्निंग चलती रहेगी.
-स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन कोई दर्शक नहीं होगा.
-स्टेडियम प्रेक्टिस के लिए खोले जाएंगे.
-सरकारी दफ्तर खुलेंगे.
-सरकारी कैंटीन चलती रहेगी.
-राज्य सरकारों की सहमति से एक राज्य से दूसरे राज्य लोग जा सकते हैं. यातायात का साधन शुरू हो सकती है.

*क्या बंद रहेगी*
-हवाई उड़ानें बंद रहेंगी
-मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी
-स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे
-होटल-रेस्तरां बंद रहेंगे
-सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम पहले की तरह बंद रहेंगे
-धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी.

स्वास्थ्य मंत्रालय के पैमानों के मुताबिक कौन सा इलाका किस जोन में होगा इसको लेकर राज्य सरकार फैसला लेगी और जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है उसको मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य है. इसके अलावा मोबाइल में आरोग्य सेतू एप होना अनिवार्य हो गया है.

सबसे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया था. इसके बाद में इसे बढ़ाकर 15 अप्रैल से 3 मई तक कर दिया गया. उसे भी बढ़ाकर 4 मई से 17 मई तक कर दिया गया. अब इसे बढ़ाकर .. कर दिया गया है.

देश में कोरोना वायरस के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 2,852 हो गई और संक्रमितों की संख्या 90,927 पर पहुंच गई. पिछले 24 घंटों में 103 लोगों ने इस बीमारी से जान गंवाई और संक्रमण के 3,970 नए मामले सामने आए.

 

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