थाईलैंड युवती मौत मामले में डॉ नूतन ठाकुर नें सीजीएम कोर्ट लखनऊ में धारा 156 (3) में प्रार्थना पत्र दाखिल किया।

हेडलाइंस , 494

लखनऊ।

थाई युवती मौत मामला 

एक्टिविटी डॉ नूतन ठाकुर ने थाईलैंड की युवती की मृत्यु के संबंध में सीजीएम कोर्ट लखनऊ में धारा 156 (3) में प्रार्थना पत्र दाखिल किया।

प्रार्थना पत्र में एक्टिविटी डॉ नूतन ठाकुर ने बताया है कि थाना विभूति खंड और फिर धारा 154 (3) सीआरपीसी में पुलिस कमिश्नर लखनऊ को f.i.r. हेतु शिकायत दी थी।

प्रार्थना पत्र में धारा 5 अनैतिक (व्यापार) निवारण अधिनियम 1956 के साथ 120ब, 177, 201, 203, 465 और 466 आईपीसी का अपराध बन रहा है।
जो संज्ञेय अपराध है। लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है डॉ नूतन ठाकुर ने कहा कि मामले में कई संदिग्ध तथ्य पहले ही सामने आ चुके हैं तथा तमाम आधिकारिक बयानों और अभिलेखों में भी भारी विरोधाभास है इसके बाद भी लखनऊ पुलिस जल्दबाजी में जांच कर सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे रही है।

इन्हीं सब बातों को लेकर डॉ नूतन ठाकुर ने सीजेएम कोर्ट में 
एफ आई आर दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है।

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