मानव संपदा पोर्टल पर ई-सर्विस बुक में संशोधन के लिए 25 नवंबर तक की समयसीमा तय

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25 नवंबर के बाद सेवा अभिलेखों में त्रुटि मिलने पर संबंधित ऑफिस एडमिन आईडी धारक कार्यालयाध्यक्ष की जवाबदेही तय होगी।
 
**बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों की त्रुटियां सुधारने के निर्देश**
 
**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत अधिकारियों, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ई-सर्विस बुक में संशोधन एवं डाटा अपडेट करने के लिए 25 नवंबर 2026 तक की समयसीमा निर्धारित की है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षा निदेशालय की ओर से 5 नवंबर को आदेश जारी किया गया है। आदेश में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों, वित्त एवं लेखाधिकारियों तथा खंड शिक्षा अधिकारियों को अभियान चलाकर निर्धारित समय में संशोधन की प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं।
 
जारी आदेश के अनुसार मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों की ई-सर्विस बुक से संबंधित प्रविष्टियां संबंधित कार्यालयों की ऑफिस एडमिन आईडी के माध्यम से स्थापित डाटा एंट्री, वेरिफिकेशन और करेक्शन आईडी के जरिए की गई हैं। एक जनवरी 2025 से संचालित ई-सर्विस बुक करेक्शन मॉड्यूल पर बड़ी संख्या में त्रुटि सुधार के मामले सामने आने के बाद विभाग ने डाटा फीडिंग में लापरवाही और अपूर्ण प्रविष्टियों पर नाराजगी जताई है।
 
विभाग ने निर्देश दिया है कि मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पैन कार्ड, अवकाश और आधार विवरण को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के संशोधन एवं अपडेशन की कार्रवाई 25 नवंबर तक पूरी कर ली जाए। इसके लिए संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी।
 
वहीं, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पैन कार्ड, अवकाश और आधार संबंधी संशोधन पहले की तरह जनपदों से ई-मेल के माध्यम से प्राप्त अनुरोध के आधार पर निदेशालय स्तर से किए जाएंगे।
 
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 25 नवंबर 2026 के बाद मानव संपदा पोर्टल पर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के सेवा अभिलेख में त्रुटि पाए जाने पर संबंधित अवधि में कार्यरत ऑफिस एडमिन आईडी धारक कार्यालयाध्यक्ष को जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसे मामलों में उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
 
इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत करेक्शन आईडी सक्रिय रहने की अवधि में ई-सर्विस बुक करेक्शन मॉड्यूल का संचालन स्थगित रहेगा। पहले से आवेदन किए गए और लंबित मामलों का निस्तारण भी जारी आदेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
 
शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों में पंजीकृत कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का सत्यापन कर समयसीमा के भीतर संशोधन सुनिश्चित कराने को कहा है। साथ ही अपूर्ण या गलत डाटा फीडिंग के लिए जिम्मेदार डाटा एंट्री, वेरिफिकेशन और करेक्शन आईडी संचालित करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर निदेशालय को इसकी जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
 
इस आदेश से प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ई-सर्विस बुक में दर्ज विवरणों को दुरुस्त करने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।

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