EOW लखनऊ की प्रभावी पैरवी—लोकसेवक राकेश कुमार श्रीवास्तव को धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार में 6 वर्ष की कठोर सजा

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लखनऊ।

आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) लखनऊ की प्रभावी जांच और सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप मु0अ0सं0 02/2019, धारा 420 भादवि एवं धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में आरोपी राकेश कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन सहायक समीक्षा अधिकारी, सचिवालय प्रशासन (अनुभाग-3) को माननीय न्यायालय भ्र0नि0 कोर्ट संख्या-6 द्वारा 06 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹55,000 के जुर्माने (अदायगी न करने पर 03-03 माह का अतिरिक्त कारावास) की सजा सुनाई गई है।

शिकायतकर्ता अमित कुमार पाण्डेय द्वारा आरोप लगाया गया था कि आरोपी, अपने पद का अनुचित प्रभाव दिखाते हुए बड़े स्तर पर कार्य दिलाने का प्रलोभन देता था। इसी बहाने “धरोहर राशि” के नाम पर शिकायतकर्ता से भारी धनराशि प्राप्त की गई।

EOW द्वारा की गई विवेचना में यह प्रमाणित हुआ कि आरोपी ने विभिन्न चरणों में कुल ₹23,40,000 शिकायतकर्ता से प्राप्त किए, जिसे बार-बार मांगने के बावजूद वापस नहीं किया गया। जांच के दौरान प्राप्त दस्तावेज़, बैंक विवरण, लेन-देन के प्रमाण एवं बयान से यह स्पष्ट सिद्ध हुआ कि आरोपी ने धोखाधड़ी कर धनराशि हड़प ली तथा अपने पद का दुरुपयोग किया।

प्रकरण की विवेचना निरीक्षक नरेन्द्र सिंह द्वारा की गई। EOW की ठोस अभियोजन पैरवी के आधार पर माननीय न्यायालय ने आज 26.11.2025 को आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। यह निर्णय आर्थिक अपराधों तथा पद के दुरुपयोग के विरुद्ध EOW की प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है।

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