त्योहारों पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त ने दिए निर्देश

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लखनऊ, 17 अक्टूबर 2025

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा त्योहारों के अवसर पर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रय पर रोकथाम के उद्देश्य से जारी विशेष अभियान (08 से 17 अक्टूबर 2025) के उपरांत विभागीय कार्यवाही जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में आयुक्त, डॉ. रोशन जैकब द्वारा आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिनका अनुपालन प्रदेश के सभी प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

आयुक्त ने कहा कि त्योहारों के दौरान प्रवर्तन अधिकारी अपने क्षेत्र में अनावश्यक निरीक्षण या नमूना संग्रहण नहीं करेंगे, जिससे खाद्य कारोबारियों और आम जनता को असुविधा न हो। हालांकि, वे सतर्क रहेंगे ताकि मिलावट की किसी भी सूचना या शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की जा सके।

त्योहारों के बाद मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम हेतु कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आयुक्त ने चेतावनी दी है कि किसी छोटे प्रतिष्ठान या वेंडर के यहां बार-बार नमूना लेकर उत्पीड़न नहीं किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।

उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यवाही का उद्देश्य केवल नमूना संग्रहण नहीं, बल्कि खाद्य प्रतिष्ठानों की स्वच्छता, कच्चे माल का रखरखाव और उत्पादों की गुणवत्ता का मूल्यांकन भी है। यदि निरीक्षण के दौरान किसी कमी का पता चलता है, तो पहले सुधार का नोटिस दिया जाएगा, और सुधार न होने पर लाइसेंस निलंबित करते हुए FSS Act, 2006 की धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. जैकब ने निर्देश दिए हैं कि जो कारोबारी संगठित रूप से मिलावटी खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण, वितरण या विक्रय करते हैं, उनके विरुद्ध BNS के तहत FIR दर्ज कराई जाए। जिन क्षेत्रों में ऐसे नेटवर्क सक्रिय हैं, वहाँ Gangster Act और Arms Act के तहत भी कार्रवाई हेतु जिला मजिस्ट्रेट को संस्तुति भेजी जाए।

उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि सभी खाद्य प्रतिष्ठानों पर Food Safety Sticker अनिवार्य रूप से लगाया जाए, जिसमें प्रतिष्ठान का नाम, मोबाइल नंबर, विभागीय टोल-फ्री नंबर एवं QR Code अंकित हो, ताकि उपभोक्ता मौके पर ही फीडबैक दर्ज करा सकें।

आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे त्योहारों के दौरान प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध कठोर रोकथाम कायम रहे और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

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