प्रशिक्षण उपरान्त प्रत्येक लाभार्थी को डी०बी०टी० के माध्यम से रू0 5000/- मानदेय

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*लखनऊ ।    *उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र लखनऊ ने बताया है कि वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति/जनजाति (सबप्लान) वर्ग के व्यक्तियों को प्रशिक्षण योजना के क्रियान्वयन के क्रम में जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र लखनऊ द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार से जोड़ने व उनके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किए जाने तथा प्रशिक्षण उपरान्त स्वरोजगार स्थापित करने के उदेश्य से कुशलता / तकनीकी दक्षता बढ़ाने हेतु ट्रेड 01- सुरक्षा गार्ड ट्रेड एंव 02- प्लम्बंरिंग ट्रेड में चार माह का सामूहिक प्रशिक्षण दो बैचो मे किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें एक माह का सैधांतिक प्रशिक्षण तथा तीन माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। *योजनान्तर्गत पर्याप्त मात्रा में आवेदन पत्र न प्राप्त होने के कारण सन्दर्भित ट्रेडो में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु अग्रिम तिथि 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ायी जाती है।*
             उन्होंने बताया है कि पात्रता की शर्ते- अनुसूचित जाति/जनजाति के ही व्यक्ति पात्र होगें, न्यूनतम आयु 18 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष, योग्यता- प्रशिक्षण हेतु आठवीं पास होना अनिवार्य है। चयन प्रकिया-साक्षात्कार योजनान्तर्गत गठित समिति के माध्यम से किया जाएगा, महिलाओं को न्यूनतम 30% प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाएगा, योजना मे पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों एवं अध्यनरत अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नही किया जाएगा, प्रशिक्षण उपरान्त प्रत्येक लाभार्थी को डी०बी०टी० के माध्यम से रू0 5000/- मानदेय देय उपरोक्त योजना अन्तर्गत के बेबसाईट विभागीय होगा। www.msme.up.gov.in/ www.diupmsme.upsdc.gov.in पर इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र पर दिनांक 31 अगस्त, 2024 तक आंमत्रित किए जा रहे है। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, 08 कैन्ट रोड़ कैसरबाग, लखनऊ से सम्पर्क कर सकते है।

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