कानपुर नगर के स्वरूप नगर थाना में दर्ज मुकदमा संख्या 135/20 में पुलिस आई बैकफुट पर

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कानपुर।
-: धारा 188/228 ए/505 भा.द.वि. व धारा 74 जे जे एक्ट, धारा 23 पाक्सो एक्ट, धारा 03 महामारी अधिनियम धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम में थाना स्वरूप नगर में मुकदमा हुआ था दर्ज।

-: पुलिस द्वारा की गई एफआईआर पर भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य माननीय "श्याम सिंह पंवार" के माध्यम से भारतीय प्रेस परिषद ने लिया था संज्ञान।

-: भारतीय प्रेस परिषद ने उप्र के मुख्य सचिव, डीजीपी, एसएसपी कानपुर, जिलाधिकारी कानपुर को आज 25 फरवरी को पुनः पेश होने का दिया था निर्देश।

-: 25 फरवरी को क्षेत्राधिकारी स्वरूप नगर द्वारा भारतीय प्रेस परिषद को उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के अनुसार कोई अपराध कारित नहीं होना पाया गया है।

-: जिला प्रोबेशन अधिकारी ने अज्ञात मीडिया संस्थानों पर कराई गई थी एफआईआर।

-: जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा गलत व झूठी एफआईआर करवाये जाने पर कानपुर पुलिस क्याजिला प्रोबेशन अधिकारी पर दर्ज करेगी एफआईआर।

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