एचएसएनएस उपकर अधिनियम 2026: पान मसाला व तंबाकू निर्माताओं के लिए पंजीकरण, भुगतान और मशीन बंदी के नियम जारी

लखनऊ , 103

लखनऊ।
स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा (एचएसएनएस) उपकर अधिनियम, 2026 के तहत पान मसाला और तंबाकू उत्पाद निर्माताओं के लिए पंजीकरण, उपकर भुगतान और मशीन बंद करने पर छूट (एबेटमेंट) से जुड़े स्पष्ट नियम जारी कर दिए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय (PIB) ने 2 जनवरी 2026 को जारी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) में मौजूदा और नए सभी निर्माताओं को 1 फरवरी 2026 से पोर्टल पर FORM HSNS REG-01 के माध्यम से पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं।
अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कर योग्य व्यक्ति के लिए ACES पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। यदि किसी निर्माता की मशीनें एक से अधिक कारखानों में स्थापित हैं, तो प्रत्येक कारखाने के लिए अलग-अलग पंजीकरण कराना होगा। मौजूदा पान मसाला और तंबाकू उत्पाद निर्माताओं को 1 फरवरी 2026 से ही आवेदन करना आवश्यक है, क्योंकि उपकर भुगतान की जिम्मेदारी भी उसी तिथि से प्रभावी होगी। आवेदन करने के सात कार्य दिवस के भीतर पंजीकरण स्वतः स्वीकृत माना जाएगा और FORM HSNS REG-02 के माध्यम से पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
उपकर की गणना वास्तविक उत्पादन के आधार पर नहीं, बल्कि मशीनों की संख्या और उनकी अधिकतम पैकिंग गति के आधार पर की जाएगी, जैसा कि अधिनियम की अनुसूची II की तालिका-1 में निर्धारित है। उपकर का भुगतान प्रत्येक माह की 7 तारीख तक करना होगा, जबकि संबंधित माह का रिटर्न अगले महीने की 20 तारीख तक FORM HSNS RET-01 में दाखिल करना अनिवार्य होगा।
यदि कोई निर्माता नई मशीन जोड़ता है, तो उसे 15 दिनों के भीतर FORM HSNS DEC-01 के माध्यम से नई घोषणा देनी होगी। वहीं, किसी मशीन के लगातार 15 दिनों से अधिक बंद रहने की स्थिति में प्रो-राटा आधार पर उपकर में छूट (एबेटमेंट) का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मशीन बंद करने से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व संबंधित अधिकारी को सूचना देकर मशीन को सील कराना आवश्यक होगा।
नियमों के तहत फैक्ट्री परिसर में सभी मशीनों को कवर करने वाला सीसीटीवी सिस्टम अनिवार्य किया गया है, जिसकी रिकॉर्डिंग कम से कम 24 महीनों तक सुरक्षित रखनी होगी। मैनुअल प्रक्रिया से संचालित इकाइयों पर अधिनियम की अनुसूची II की तालिका-2 के अनुसार 11 लाख रुपये प्रति माह की दर से उपकर लागू होगा।

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