*24 घंटे के अंदर करें मीटिंग, पहले मेयर फिर डिप्टी मेयर चुनें, SC का बड़ा आदेश*

राष्ट्रीय , 507

लखनऊ/ नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव को लेकर  सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. कोर्ट ने सबसे पहले मेयर चुनाव कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि इसके बाद डिप्टी मेयर का चुनाव कराया जाए. कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि नॉमिनेटेड सदस्यों को मेयर चुनाव में वोटिंग का अधिकार नहीं होगा. कोर्ट ने कहा कि मेयर के चुनाव से संबंधित बैठक 24 घंटे के भीतर तय की जाए

Related Articles

Comments

Back to Top