थानों में वीडियो रिकॉर्ड करना अपराध की श्रेणी में नहीं: कोर्ट

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लखनऊ

मुंबई हाई कोर्ट का अहम फैसला थानों में वीडियो रिकॉर्ड करना अपराध की श्रेणी में नहीं। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने कहा है कि पुलिस थाने को सरकारी गोपनियता अधिनियम के तहत परिभाषित निषिद्ध स्थान में शामिल नहीं किया गया है और इसलिए उसके अंदर वीडियो रिकार्ड करने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।‼️

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