यूपी में पहली बार 826 ब्लॉक प्रमुख बने प्रशासक, योगी सरकार का बड़ा फैसला; 20 जुलाई से संभालेंगे क्षेत्र पंचायतों की कमान

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क्षेत्र पंचायतों का पांच वर्षीय कार्यकाल समाप्त, नए चुनाव तक या अधिकतम छह माह के लिए वर्तमान ब्लॉक प्रमुखों को सौंपी गई जिम्मेदारी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश की 826 क्षेत्र पंचायतों (ब्लॉकों) के वर्तमान ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी किया है। यह व्यवस्था 20 जुलाई 2026 से लागू होगी और नवगठित क्षेत्र पंचायतों के गठन तक अथवा अधिकतम छह माह, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।
दरअसल, सामान्य पंचायत निर्वाचन-2021 के बाद गठित क्षेत्र पंचायतों का पांच वर्षीय कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 8 के तहत कार्यकाल समाप्त होने के बाद नई क्षेत्र पंचायतों के गठन तक प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 8(3-क) के प्रावधानों का उपयोग करते हुए वर्तमान क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है। इसके लिए सभी जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया गया है कि वे अपने-अपने जनपदों में वर्तमान ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक के रूप में नामित करें।
प्रशासक के रूप में नियुक्त ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र पंचायत, उसके अध्यक्ष और समितियों की शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा नियमित प्रशासनिक कार्यों का संचालन करेंगे। हालांकि, नीतिगत या विशेष महत्व के मामलों में संबंधित सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
यह फैसला कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ग्राम प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष और अब ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का उद्देश्य नए पंचायत चुनाव संपन्न होने तक विकास कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों को बिना किसी बाधा के जारी रखना है।

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