हेडलाइन: सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ी राहत, अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार को उस समय बड़ी राहत मिली जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद हा

जनपत की खबर , 135

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार को उस समय बड़ी राहत मिली जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल हाईकोर्ट के निर्देश प्रभावी नहीं रहेंगे और मामले की आगे की सुनवाई अब शीर्ष अदालत में होगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की गई थी। मामले पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश के अमल पर रोक लगाने का निर्णय लिया।

सुप्रीम कोर्ट के इस हस्तक्षेप को राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है, क्योंकि मामले का संबंध प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं गृह विभाग के शीर्ष स्तर से जुड़ा हुआ है। न्यायालय ने पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित करने के संकेत दिए हैं।

अब इस प्रकरण की अंतिम दिशा और प्रभाव सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आगामी सुनवाई पर निर्भर करेगा। न्यायिक और प्रशासनिक हलकों में इस मामले पर विशेष नजर बनी हुई है, क्योंकि इसका असर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे और कार्यप्रणाली पर भी पड़ सकता है।

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