2020 के दिल्ली दंगा मामले में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी पूर्व पार्षद मोहम्मद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज

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दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी पूर्व पार्षद मोहम्मद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी हैं। दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और अगर जमानत दी जाती है तो गवाहों के प्रभावित होने का खतरा होगा। 

ताहिर हुसैन ने दलील दी कि वह पिछले पांच साल से जेल में है और इस मामले में अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और कुछ गवाहों ने उनके पक्ष में बयान दिए हैं, लेकिन निचली अदालत ने इस पर विचार नहीं किया।

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