डॉ आर्य और डॉ बीपी सिंह हत्याकांड में दोषी को उम्र कैद की सजा

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लखनऊ
डॉ आर्य और डॉ बीपी सिंह हत्याकांड में दोषी को उम्र कैद की सजा

लखनऊ के सीएमओ हत्याकांड में एक दोषी और दो अभियुक्त हुए थे बरी 

सीबीआई के विशेष जज ने मामले में सुनाया फैसला

2010 में परिवार कल्याण विभाग के सीएमओ विनोद आर्य और 2011 में सीएमओ बीपी सिंह की हत्या मामला 

सीबीआई कोर्ट ने आरोपीय आनंद प्रकाश तिवारी को दोषी करार दिया  था

साक्ष्यों के अभाव में अन्य आरोपितों विनोद शर्मा और रामकृष्ण वर्मा बरी हुए थे

लखनऊ के विकास नगर में 2010 में तत्कालीन सीएमओ डॉ विनोद आर्य को गोली मारकर की गई थी हत्या 

विनोद आर्य की जगह नए सीएमओ बने बीपी सिंह को भी अप्रैल 2011 में कर दी गई थी हत्या 

यूपी सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप थी 

जांच के दौरान डिप्टी सीएमओ योगेंद्र सिंह सचान की जेल में संदिग्ध हालत में हुई थी मौत 

सीबीआई ने अंशु दीक्षित, आनंद प्रकाश तिवारी, विनोद शर्मा, रामकृष्ण वर्मा को बताया था शूटर 

अंशु दीक्षित पेशी से भागते समय मुठभेड़ में हुआ था ढेर

अन्य आरोपितों के खिलाफ 2022 में गवाही हुई थी पूरी 

फर्जी बिल पास करने से इनकार पर हुई थी हत्याएं

हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई के हाथ लगे थे एनएचएम घोटाले मामले के सुराग 

दर्जन भर लोग और अफसर मामले में गए थे जेल

करीब 6000 करोड़ का था एनएचएम घोटाला

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