प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन में हटाये जा रहे पोस्टर, बैनर व अन्य प्रचार सामग्री

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आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से
अब तक कुल 89,80,275 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी

वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग के 1214 मामलों में तथा लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के 2188 मामलों में हुई कार्यवाही

बिना अनुमति के सभा व भाषण करने, मतदाताओं को नकदी बांटने, वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग व अन्य मामलों में 48 एफआईआर दर्ज

दिनांक 12 अप्रैल, 2024 लखनऊ
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने में अब तक सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से कुल 89,80,275 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। इसमें सार्वजनिक स्थानों से 54,17,848 तथा निजी स्थानों से 35,62,427 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों से वालराइटिंग के 5,77,027, पोस्टर के 25,48,399, बैनर के 15,47,646 एवं अन्य 7,44,776 मामलों में कार्यवाही की गयी। इसी प्रकार निजी स्थानों में से वालराइटिंग के 4,63,229, पोस्टर के 16,25,451 बैनर के 8,67,789 एवं अन्य 6,05,958 मामलों में कार्यवाही की गयी। इसी प्रकार अब तक वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग के 1214 मामलों में तथा लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के 2188 मामलों में कार्यवाही की गयी। बिना अनुमति के सभा व भाषण करने, मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी बांटने, वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग एवं अन्य मामलों में 48 एफआईआर दर्ज, 05 एनसीआर सहित कुल 53 प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज की गयी है।
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