निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण दिनांक 15 फरवरी 2024 से 28 फरवरी 2024 के मध्य किया जाएगा
अन्य खबरे Feb 19, 2024 at 05:10 PM , 242लखनऊ । जिला पूर्ति अधिकारी लखनऊ ने सूचित किया कि शासन के निर्देश के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह फरवरी, 2024 के खाद्यान्न का उचित दर दुकान से अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूँ व 21 किग्रा० चावल (कुल 35 किग्रा०) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारको को 02 किग्रा० गेहूँ व 03 किग्रा० चावल (कुल 05 किग्रा० प्रति यूनिट) निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण दिनांक 15 फरवरी 2024 से 28 फरवरी 2024 के मध्य किया जाएगा। राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वितरण की अन्तिम तिथि 28 फरवरी 2024 को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले लाभार्थियों हेतु मोबाइल ओ०टी०पी० वेरिफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जनपद लखनऊ के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि उचित दर दुकान पर उपस्थित होकर आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ई-पॉश मशीन से निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करें। कार्डधारकों से अपील है कि कृपया धैर्य बनाये रखें, ई-पॉश मशीन व ई-वेइंग मशीन में आने वाली समस्याओं का सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से यथाशीघ्र निस्तारण कराते हुये सुचारू रूप से वितरण कराया जाएगा। उचित दर दुकान पर वितरण के समय किसी भी प्रकार की तकनीकी व अन्य समस्या आने पर क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / उपजिलाधिकारी अथवा अधोहस्ताक्षरी के मोबाइल नम्बर पर शिकायत कर, समाधान प्राप्त करें।



























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