गोला में पुरानी गाड़ियों की कटान पर उठे सवाल, एआरटीओ बोले—जांच कर होगी कार्रवाई

लखीमपुर खीरी , 2

रेलवे क्रॉसिंग के पास अलीगंज रोड स्थित लखा मंदिर के निकट का मामला, चार पहिया वाहनों और ट्रकों की कटान को लेकर जांच की मांग

गोला गोकर्णनाथ, खीरी नगर में पुरानी चार पहिया गाड़ियों और ट्रकों की कटान को लेकर मामला चर्चा में है। गोला रेलवे क्रॉसिंग के पास अलीगंज रोड पर लखा मंदिर के निकट विनोद कावड़िया से जुड़ी बताई जा रही वाहन कटान की गतिविधियों को लेकर संबंधित विभागों की निगरानी और नियमों के अनुपालन पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि यहां पुराने चार पहिया वाहनों और ट्रकों को काटकर उनके पुर्जे अलग किए जाते हैं और बाद में उनकी बिक्री की जाती है। हालांकि, संबंधित कारोबार के लाइसेंस, अनुमति और वाहनों के स्रोत के संबंध में अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर यह सवाल उठ रहा है कि संबंधित स्थान पर वाहन कटान का काम नियमानुसार किया जा रहा है या नहीं। जांच के दौरान यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि वाहन स्क्रैप करने के लिए जरूरी पंजीकरण, अनुमति और अन्य वैधानिक औपचारिकताएं पूरी की गई हैं या नहीं। साथ ही, कटान के लिए लाए जाने वाले वाहनों के स्वामित्व, पंजीकरण और खरीद-बिक्री से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की जानी चाहिए। नियमों के तहत अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र निर्धारित प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के अनुसार पुराने वाहनों को स्क्रैप करते हैं। यदि किसी स्थान पर जरूरी अनुमति के बिना वाहन काटे जाने या वाहनों के दस्तावेजों में अनियमितता की पुष्टि होती है, तो संबंधित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में संबंधित स्थान पर चल रहे कारोबार की वास्तविक स्थिति सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। मामले में यह भी मांग उठ रही है कि कटान के लिए लाए जाने वाले वाहनों के पंजीकरण नंबर, इंजन और चेसिस नंबर तथा खरीद-बिक्री के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए। हालांकि, फिलहाल चोरी के वाहनों की कटान से संबंधित कोई पुष्ट प्रमाण सामने नहीं आया है। इसलिए इस संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच के जरिए तथ्यों को स्पष्ट करना आवश्यक है।
स्थानीय लोगों की ओर से परिवहन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन से मामले का संज्ञान लेकर मौके का निरीक्षण करने तथा आवश्यक दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि जांच में यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं, कारोबार वैध पाए जाने की स्थिति में भी जांच के तथ्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

एआरटीओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही

मामले को लेकर एआरटीओ खीरी ने बताया कि बिना आवश्यक अनुमति के चार पहिया वाहन या ट्रांसपोर्ट वाहनों को नहीं काटा जा सकता। यदि संबंधित स्थान पर ऐसा किया जा रहा है, तो मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग कब तक जांच शुरू करते हैं और जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं।

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