*अतिवृष्टि से फसल क्षति होने पर 72 घंटे के भीतर दें सूचना*

लखीमपुर खीरी , 2

लखीमपुर खीरी, 26 सितम्बर, 2026। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जनपद लखीमपुर खीरी में खरीफ 2026 में जनपद में हो रही भारी वर्षा/अतिवृष्टि के कारण खरीफ फसलों के प्रभावित होने की आशंका है। इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी, लखीमपुर खीरी सूर्य प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित कृषकों से अपील की है कि यदि उनकी अधिसूचित फसल को अतिवृष्टि अथवा जलभराव के कारण क्षति हुई है, तो इसकी सूचना क्षति होने के 72 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप टोल-फ्री नंबर 14447 पर कॉल करके अथवा Crop Insurance App के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि कृषक द्वारा निर्धारित समयसीमा में क्षति की सूचना दिए जाने के उपरांत योजना के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। व्यक्तिगत स्तर पर फसल क्षति की सूचना प्राप्त होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कृषि विभाग, राजस्व विभाग एवं संबंधित बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से क्षति का सत्यापन/आकलन किया जाएगा तथा योजना के प्रावधानों एवं पात्रता के अनुसार देय क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जाएगी।

कृषकों से अपील है कि फसल क्षति की स्थिति में 72 घंटे की समयसीमा का विशेष ध्यान रखते हुए अपनी क्षति सूचना समय से दर्ज कराएं तथा दावा संबंधी आवश्यक अभिलेख एवं विवरण सुरक्षित रखें, जिससे दावा निस्तारण की प्रक्रिया में सुविधा हो।

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