12 जनपदों के 14 गांवों में चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण, 03 गांव चकबंदी प्रक्रिया से पृथक

लखनऊ , 18

लखनऊ: 01 जून, 2026

मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में चकबन्दी आयुक्त डा0 हृषिकेश भास्कर यशोद ने जनपदीय अधिकारियों को चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत लम्बित गांवों में अभियान चलाकर चकबन्दी प्रक्रिया को समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिसके क्रम में विभिन्न जनपदों द्वारा चौपाल लगाकर तथा मौके पर जाकर लम्बित चकबन्दी प्रक्रिया को समाप्त किया जा रहा है। चकबन्दी आयुक्त द्वारा सोमवार को 12 जनपदों के 14 गांवों में चल रही चकबन्दी प्रक्रिया को उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-52(1) के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करते हुए चकबंदी प्रक्रिया को पूर्ण करने का आदेश दिया।

चकबंदी आयुक्त के समक्ष कन्नौज, बिजनौर, सहारनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बरेली, गोरखपुर, सुल्तानपुर तथा मुरादाबाद के जिलाधिकारियों तथा बंदोबस्त अधिकारियों द्वारा चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस चकबंदी आयुक्त ने धारा 52(1) के अन्तर्गत समस्त प्रस्तावों को प्रख्यापित किया। 

इन 14 गांवों में से जनपद कन्नौज का गांव अकबरपुर 45 वर्षों से, जनपद बिजनौर का ग्राम कस्बा झालू 37 वर्षाे से, जनपद सहारनपुर का ग्राम डालामजरा 37 वर्ष से एवं जनपद प्रयागराज का ग्राम राजेपुर मय सराय अरजानी 34 वर्षों से चकबन्दी प्रक्रियाधीन थे, जिसमें चकबन्दी आयुक्त द्वारा सघन पर्यवेक्षण के फलस्वरूप चकबन्दी पूर्ण करायी गयी। जनपद हरदोई के गांव टैनी, चित्रकूट के गांव कौडर (कुन्दर) तथा अयोध्या के गांव माफा रामपुर हलवारा को चकबंदी अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत चकबन्दी से पृथक कर दिया गया है।

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