न्याय न मिलने पर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार

लखीमपुर खीरी , 56

कुकरा चौकी प्रभारी पर अपने हिसाब से लिखाई तहरीर पर  एफआईआर दर्ज कराने का आरोप

( सुनहरा )

लखीमपुर-खीरी। पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में पीड़िता 72 वर्षीय  आयशा बेगम पत्नी मुख़्तार खां ग्राम  कुकरा थाना मैलानी जिला लखीमपुर खीरी ने  बताया उसका दामाद सिकन्दर आजम का कुकरा में धर्मकांटा है। उसी धर्मकांटे पर पीड़िता का पुत्र शाबान बैठ सारी देख-रेख करता था जिस पर पास के रहने वाले आदिल पुत्र जाकिर अपने लोड ट्रेक्टर ट्राली का वजन पिछले कई महीनों से करा रहा था जिस पर कुल बकाया 600 पीड़िता के पुत्र शाबान की जिम्मेदारी पर उधारी चल रही थी। जब पीड़िता के दामाद ने पीड़िता के पुत्र शाबान से कहा आदिल से उधारी छः सौ रूपया दिलाओ तब पीड़िता के पुत्र शाबान ने दिनांक 5 मार्च 2026 को उधारी की मांग करते हुए कहा कि धर्म कांटे का बकाया जमा करो जाकर तब विपक्षी आदिल ने गाली देकर ये कहा क्या हम बेइमानी कर लेंगे और भी बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए चला गया और ये कहा कि आइन्दा तगादा किया तो एक बीघा जमीन बेचकर निपट लेंगें।  घटना दिनांक 6 मार्च 2026 समय लगभग शाम 7 बजे पीड़िता अपने घर पर थी  तभी अचानक जाकिर पुत्र माजिद,आदिल,आजम,साहिलपुत्रगण जाकिर पीड़िता के घर पर एक राय होकर लोहे की राड,मोटरसाइकिल की चैन लेकर आये और पीड़िता के पुत्र शाबान को आवाज दी शाबान से पहले छोटा पुत्र इमरान घर से बाहर आया तो उसके सिर पर लोहे की राड से जानलेवा हमला किया इमरान के चीखने पर शाबान बाहर आये तो देखा छोटे भाई इमरान के सिर पूरा खून से सना हुआ था शाबान के आ जाने पर आदिल ने लोहे की राड से शाबान के सिर पर वार किया शाबान ने बचाव किया तो राड सिर पर न लगकर दाहिने तरफ की हसली पर लगी  हसली टूट गई जो मेडिकल रिपोर्ट एक्स-रे में स्पष्ट रूप से आया इस मामले  का मास्टरमाइंड गुड्डू व उसका भाई रईश पुत्रगण रसीद है जिसके कहने पर विपक्षियों ने इस घटना को अंजाम दिया। गुड्डू व उसका भाई रईश पुरानी दुश्मनी का कारण था इन्ही लोगो ने पीड़िता के पुत्रों को पकड़ लिया और विपक्षी गण पीड़िता के पुत्रों पर जानलेवा प्रहार करते रहे। जाकिर पुत्र माजिद जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जो कोई न कोई षड्यंत्र रच सकता है।इस शिकायती पत्र पीड़िता ने दिनांक 7- मार्च-2026 को दिया   कुकरा चौकी प्रभारी अवलिश कुमार ने पीड़िता से 22 हजार रूपए लेने के बावजूद 50 हजार रूपए और मांगे जा रहे पीड़िता ने की तहरीर बदल कर अंगूठा लगाकर मुं0अ.सं.0050/2026 धारा 115(2),452,351(2) में एफआईआर दर्ज की जिसकी जानकारी प को तहरीर पढ़वाने के बाद हुई पीड़िता अनपढ़ अगूठा छाप है मामले की विवेचना अब्लिश कुमार कर रहे हैं और 50 हज़ार रुपए की पुनः डिमांड कर रहे हैं और बीएनएस की धारा 126,135 में चालान की धमकी दे रहे हैं महोदय 22 हजार रूपए लिए गए 50 हज़ार की पुनः डीमांड की गई तथा तहरीर बदली गई मेडिकल रिपोर्ट में सच्चाई सामने आने के बावजूद पुलिस से न्याय नहीं मिला  उल्टे दबाव डाला जा रहा है की कुकरा चौकी और रूपए देने का नाम आया तो वह हाल किया जाएगा की सात पुस्ते याद करेगी। पीड़िता के मेडिकल के आधार पर एफआईआर में धारा बढाई जाए  11 दिनों से न्याय के लिए दर दर भटक रही पीड़िता दोनों के चोटिल पुत्रो का इलाज और विपक्षियों की धमकी पुलिस की एकपक्षीय कार्रवाई से आत्महत्या के लिए मजबूर हैं। सोमवार को पीड़िता  जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक खीरी से मिली इसके बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती और कोई अप्रिय घटना घटित होती तो उसके जिम्मेदार मैलानी पुलिस व विपक्षी होंगे। 
क्योंकि पीड़िता का कहना है आरोपी लगातार जानमाल की धमकी दे रहे हैं अभी तो मारा पीटा अब जान से मार देंगे शव पुलिस तक नहीं ढुंढ पाएगी देखते हैं पुलिस अधीक्षक मामले में क्या संज्ञान लेती है जो भविष्य के गर्भ में है।

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