*प्रभावित बीमित फसल के कृषक आपदा के 72 घण्टे के अंदर सूचित करें*
राजस्थान Apr 03, 2026 at 08:15 PM , 71अलवर,प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल कटाई उपरान्त अधिकतम 14 दिन की अवधि में सूखने के लिए खेत में काटकर फैलाकर छोडी गई फसल को चक्रवात, चक्रवती वर्षा, असामयिक वर्षा तथा ओलावृष्टि से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान के लिए फसल बीमा क्लेम आवरण उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि प्रभावित बीमित फसल के कृषक को आपदा के 72 घण्टे के अंदर सीधे भारत सरकार द्वारा संचालित कृषि रक्षक पोर्टल एवं हैल्पलाइन 14447 पर अथवा क्रोप इंश्योरेंस एप अथवा लिखित में अपने बैंक/कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सूचित करना आवश्यक है। बैंक स्तर पर इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर बीमित फसल, बीमित क्षेत्र, प्रीमियम की कटौती की तिथि आदि का सत्यापन करते हुए बीमा कम्पनी को प्रकरण निर्धारित समय सीमा में अविलम्ब अग्रेषित करना होगा। उन्होंने बताया कि यदि तकनीकी खराबी की वजह बीमित कृषकों द्वारा पोस्ट-हार्वेस्ट लॉसेस के हानि के इंटीमेशन दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सुविधानुसार निकटतम कृषि कार्यालय में लिखित सूचना देवे। फसल में क्षति का आंकलन सर्वेयर द्वारा संबंधित कृषक व स्थानीय कृषि विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के साथ संयुक्त रूप से किया जावेगा। यह आंकलन सर्वे दस दिन के अंदर पूर्ण किया जावेगा।






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