मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने हेतु बी०एल०ओ० दिनांक-01अगस्त 2022 से घर-घर भ्रमण करेगें : जिला निर्वाचन अधिकारी
जनपत की खबर Aug 05, 2022 at 08:31 PM , 328*लखनऊ 05 अगस्त 2022 जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सूर्यपाल गंगवार जी ने बताया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने हेतु बी०एल०ओ० दिनांक-01अगस्त 2022 से घर-घर भ्रमण करेगें और इसके अतिरिक्त विशेष कैम्प प्रत्येक मतदान केन्द्रो पर दिनांक- 7 अगस्त, 2022 (रविवार) एवं दिनांक 21 अगस्त, 2022 (रविवार) आयोजित होगें। विशेष अभियान तिथियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा नियुक्त किये गये बूथ लेबिल अधिकारी एवं पदाभिहित अधिकारी प्रातः 10-00 बजे से सायंकाल 04-00 बजे तक अपने निर्धारित मतदान केन्द्र पर उपस्थित होकर जनमानस को वांछित फार्म उन्हें निःशुल्क उपलब्ध करायेगे तथा जनमानस द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे भरे हुए फार्मों यथा आधार नम्बर एकत्र किये जाने हेतु फार्म-6बी निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने हेतु संशोधित फार्म-6, निर्वाचक नामावली मे सम्मिलित नाम को अपमार्जित कराने हेतु संशोधित फार्म - 7 एवं निवास स्थान परिवर्तन हेतु निर्वाचक नामावली में अंकित किसी प्रविष्टि को संशोधित कराने हेतु संशोधित फार्म-8 प्राप्त करके पावती रसीद उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
*(3)* सभी कार्यालयाध्यक्ष, जनपद-लखनऊ को सूचित किया जाता है कि जिन अधिकारी/कर्मचारी की तैनाती बूथ लेवल अधिकारी, सुपरवाइजर एवं पदाभिहित अधिकारी के पदो पर किया गया है। उन्हें उक्त कार्य अपने विभागीय कार्यों के साथ-साथ करने हेतु निर्देशित करें। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को उक्त कार्य हेतु अपने मूल विभाग/कार्यालय से कार्यमुक्त न किया जाये।
*(4)* सभी बूथ लेबिल अधिकारियों, पदाभिहित अधिकारियों एवं सुपरवाइजरों को यह भी सूचित किया जाता है कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति बूथ लेबिल अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, एवं सुपरवाइजर के पद पर किया गया है, वही व्यक्ति कार्य करेगा यदि नियुक्त कर्मचारी के स्थान पर दूसरा व्यक्ति कार्य करते हुए पाया जायेगा तो संबंधित नियुक्त मूल कर्मचारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किया जायेगा। निरन्तर पुनरीक्षण 2022 हेतु नियुक्त समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह भी सूचित किया जाता है कि उन्हें अपने विभागीय कार्यों के साथ-साथ निरन्तर पुनरीक्षण -2022 का कार्य करना है।
*(5)* सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि वे अपने आवंटित क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे और उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे तथा यदि कोई भी बूथ लेबिल अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी एवं सुपरवाइजर अनुपस्थित पाया जाये तो उसके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करे ।
*(6)* भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद लखनऊ में 1.526 मतदान केन्द्र एवं 4,018 मतदेय स्थल को अनुमोदित किया है। उक्त मतदान केन्द्र शासकीय एवं गैर-शासकीय भवनों में अवस्थित हैं। जिन भवनों में मतदान केन्द्र बनाये गये है. उक्त भवनो के प्रभारियों को आदेशित किया जाता है कि वे भवन प्रातः 10-00 बजे से सायंकाल 05-00 बजे तक खुलवाना सुनिश्चित करेंगे और वांछित फर्नीचर्स उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।































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