यूपी में 23 अक्टूबर को मतदान के लिए विशेष अवकाश, छोटी गलतियों पर नहीं रोका जाएगा वोट

जनपत की खबर , 20

लखनऊ, 22 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश में 23 अक्टूबर को होने वाले लखनऊ खण्ड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन के मतदान को लेकर निर्वाचन अधिकारियों ने मतदाताओं की सुविधा के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची में मामूली लिपिकीय त्रुटियों के आधार पर किसी पात्र मतदाता को मतदान से वंचित न किया जाए। मतदाता की पहचान स्पष्ट होने पर उसे मतदान की अनुमति दी जाएगी।

निर्देशों के अनुसार, मतदाता सूची में नाम या अन्य विवरणों में छोटी-मोटी गलतियां होने पर पीठासीन अधिकारी संबंधित मतदाता की पहचान सुनिश्चित करेंगे। पहचान स्पष्ट होने और मतदाता के पात्र पाए जाने पर उसे अपने मताधिकार का प्रयोग करने दिया जाएगा।

स्नातक और शिक्षक मतदाताओं को विशेष आकस्मिक अवकाश

रिटर्निंग ऑफिसर एवं मण्डलायुक्त, लखनऊ की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 13 अक्टूबर 2026 को जारी विज्ञप्ति के तहत लखनऊ खण्ड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के बोनाफाइड मतदाताओं को मतदान दिवस 23 अक्टूबर 2026 को विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किया गया है।

इस व्यवस्था के तहत संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के सभी पात्र स्नातक एवं शिक्षक मतदाता, जो कर्मचारी हैं, मतदान के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश का लाभ उठा सकेंगे। इस अवकाश के कारण उनके अन्य अवकाशों में कटौती नहीं की जाएगी और न ही वेतन में कोई कटौती होगी।

निर्वाचन अधिकारियों ने पात्र मतदाताओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है।

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