दो अभियुक्तों को कारावास

लखीमपुर खीरी , 124

के. के. शुक्ला
लखीमपुरी -खीरी , 20 दिसम्बर 2023, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निरन्तर चलाये जा रहे आपरेशन कनविक्शन अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के दिशा निर्देशन में मानिटरिंग सेल व पुलिस की पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा दो अभियुक्तों को कारावास एवं अर्थ दण्ड से दंडित किया गया है !
 ज्ञात हो कि काफी पुराने दो अपराधिक मामले में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट -1,लखीमपुर खीरी द्वारा थाना धौरहरा वर्ष 1996 में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 248/ 96 धारा 324,504,506 भा.द.वि.ग्राम मंगरौली सुजई कुण्डा थाना धौरहरा जिला खीरी निवासी ननकन्त पुत्र राऊ रैदास के विरूद्ध विचारण किया,विचारण उपरान्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त ननकन्त जेल मे बिताई अवधि से कारावास व 2000/- रूपये के अर्थ दण्ड की सजा से दण्डित किया है , एवं वर्ष 1999 में थाना मैगलगंज में मुकदमा अपराध संख्या 26 /1999 धारा 323,504,506,भा.द.स. ग्राम लिधियाई थाना मैगलगंज निवासी जयराम पुत्र धनीराम के विरूद्ध पंजीकृत मुकदमे का विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट- 4 लखीमपुर खीरी द्वारा किया गया है,न्यायालय के विचारण उपरान्त अभियुक्त जयराम को दिनभर की सजा व दो हजार रूपये का अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है |

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