जमीन के नाम पर साढ़े तीन लाख की ठगी! कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज

लखीमपुर खीरी , 2

बैनामा कराने के नाम पर 3.49 लाख लिए, 20 हजार लौटाकर 3.29 लाख हड़पा, मांगने पर जान से मारने की धमकी


जमीन के नाम पर 3.49 लाख की ठगी, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज,


पत्नी के नाम बैनामा कराने में धोखा, 20 हजार लौटाकर 3.29 लाख हड़पे 

 

 

लखीमपुर-खीरी।जनपद में जमीन के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां भरोसे का फायदा उठाकर एक व्यक्ति ने साढ़े तीन लाख रुपये हड़प लिए और जब पीड़ित ने अपना रुपया वापस मांगा तो उसे भद्दी-भद्दी गालियां देकर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने जब पीड़ित की फरियाद नहीं सुनी तो पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं-2 खीरी के आदेश पर थाना खीरी में धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

क्या है पूरा मामला!

प्रार्थी रविशंकर भार्गव आयु 49 वर्ष पुत्र परमेश्वरदीन निवासी मोहल्ला बाबूराम सर्राफनगर थाना कोतवाली सदर ने न्यायालय में दाखिल प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी पत्नी सुमन देवी के नाम ग्राम रायपुर में गाटा संख्या 152 (1361750152000012) में कृषि योग्य भूमि है। इसी गाटे में प्रार्थी ने वर्ष 2024 में अपनी पत्नी के नाम सहखातेदार रामकुमारी पत्नी रामेश्वर निवासी गाजीपुर मजरा महोली जिला सीतापुर से 0.890 हे. तथा राजाराम पुत्र भोला निवासी वनिका से 0.890 हे व 0.105 हे भूमि क्रय की थी, जिसमें ग्राम वनिका निवासी सुरेन्द्र कुमार पुत्र परशुराम साक्षी था।
इसी गाटा संख्या 152 में सुरेन्द्र कुमार की पत्नी कौशल्या देवी के नाम भी करीब एक बीघा भूमि सहखातेदार के रूप में दर्ज है, जिसे सुरेन्द्र बेचना चाहता था। प्रार्थी ने उचित मूल्य पर अपनी पत्नी सुमन देवी के नाम उक्त भूमि क्रय करने की बात तय की।

ऑनलाइन व नकद लिए साढ़े तीन लाख !

आरोप है कि बैनामा कराने के नाम पर सुरेन्द्र कुमार ने प्रार्थी से उसके बचत खाते में दिनांक 09.08.2024 से 29.10.2025 तक ऑनलाइन कुल 2,49,500/- रुपये जमा कराए, जिसकी बैंक स्टेटमेंट रिपोर्ट प्रार्थी के पास मौजूद है तथा दिनांक 06.08.2024 को 1,00,000/- रुपये नकद घर से ले गया। इस प्रकार कुल 3,49,500/- रुपये ले लिए। रुपया पाने के बाद सुरेन्द्र अपनी बात से मुकर गया, न तो प्रार्थी की पत्नी के नाम बैनामा किया और न ही रुपया वापस किया।

20 हजार लौटाकर 3.29 लाख पर कब्जा 

जब प्रार्थी ने रुपया वापस मांगा तो सुरेन्द्र ने टालमटोल करते हुए दिनांक 16.12.2024 को 16,000/- व 17.12.2024 को 4,000/- कुल 20,000/- रुपये वापस किए। शेष 3,29,500/- रुपये मांगने जब प्रार्थी दिनांक 08.08.2026 को सायं 06:00 बजे सुरेन्द्र के घर गया तो उसने भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए भगा दिया और कहा कि "मैंने तुम्हारा 3,29,500/- रुपया हड़प लिया है, अगर कार्रवाई की तो तुम्हें व तुम्हारे परिवार को जान से मार दूंगा।" इस धमकी से पीड़ित काफी डरा-सहमा है और भय के साए में जीवन व्यतीत करने को विवश है।

थाने से लेकर एसपी-डीएम तक लगाई गुहार 

पीड़ित ने उक्त सम्पूर्ण घटनाक्रम के बाबत थाना खीरी, पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी एवं जिलाधिकारी महोदय खीरी को प्रार्थना पत्र दिए, परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में विवश होकर प्रार्थी ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र के आधार पर विपक्षी के विरुद्ध उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश पारित कर थानाध्यक्ष खीरी जिला लखीमपुर खीरी को आदेशित किया।
हालांकि पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

Related Articles

Comments

Back to Top