पुलिस हिरासत में युवक को ज़हरीला पदार्थ खिलाने का आरोप, दो पुलिसकर्मियों सहित अन्य पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

लखीमपुर खीरी , 35

लखीमपुर खीरी।उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के थाना शारदानगर क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक पीड़ित परिवार ने पुलिस सुरक्षा और लापरवाही के चलते अपने भाई को ज़हरीला पदार्थ खिलाए जाने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने विपक्षियों और लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।क्या है पूरा मामला,प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 26/07/2026 को फ़िरई के पुत्र बासू द्वारा थाना शारदानगर में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस के बुलावे पर दोनों पक्ष थाने पहुँचे थे, जहाँ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शिवकुमार (पुत्र भगवान दीन) का चालान धारा 170/126/135 भारतीय न्याय संहिता के तहत कर दिया।इसके बाद जब शिवकुमार को मेडिकल परीक्षण के लिए खम्भारखेड़ा चीनी मिल के पास ले जाया जा रहा था, तब उसके भाई हरि गोबिंद को पुलिस द्वारा फोन पर सूचना दी गई कि उसके भाई की तबीयत बिगड़ गई है और उसे उल्टियाँ हो रही हैं।

मुँह से निकल रहा था झाग, तड़पता मिला युवक


पीड़ित हरि गोबिंद जब तुरंत खम्भारखेड़ा मौके पर पहुँचा, तो उसने देखा कि उसके भाई शिवकुमार के मुँह से झाग निकल रहा था और वह गंभीर हालत में तड़प रहा था। आरोप है कि वहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं थी। पीड़ित का आरोप है कि उसके भाई को विपक्षियों श्रीनिवास पुत्र चन्दपत, विजय पुत्र शिवचन्द, दिनेश पुत्र फिरई निवासीगण मूलचन्दपुरवा, और कन्हेंई पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम दुबैलाद्वारा गार्ड सफीक और सिपाही चन्द्रभान की घोर लापरवाही के चलते कोई ज़हरीला पदार्थ खिला दिया गया।पीड़ित परिवार की शिकायत और तहरीर के आधार पर थाना शारदानगर पुलिस ने मामला पंजीकृत कर लिया है और इसकी जाँच उच्चाधिकारियों के निर्देश पर शुरू कर दी गई है। प्रार्थी ने अपनी तहरीर में साफ तौर पर कहा है कि यदि भविष्य में उसके परिवार के साथ कोई अनैतिक घटना घटती है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विपक्षी और उनके परिवार की होगी।

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